शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education - RTE) 2009 के तहत हर निजी स्कूल को अपनी कक्षा 1 की 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होती हैं और उनकी पूरी फीस सरकार देती है। राजस्थान में इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन rajpsp.nic.in पोर्टल पर किया जाता है। 2026-27 सत्र के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर आप अगले सत्र की तैयारी करना चाहते हैं या किसी विशेष परिस्थिति में आवेदन करना है तो यह जानकारी बहुत काम आएगी।
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | राजस्थान RTE प्रवेश योजना (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009) |
| सत्र | 2026-27 |
| लाभार्थी | 6 वर्ष से कम उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे |
| लाभ | निजी स्कूल में कक्षा 1 से निःशुल्क प्रवेश (8वीं तक) |
| आवेदन माध्यम | ऑनलाइन — rajpsp.nic.in |
| चयन प्रक्रिया | कंप्यूटर लॉटरी |
| आधिकारिक पोर्टल | rajpsp.nic.in |
RTE योजना में कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना में वे बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र प्रवेश के समय 5 से 7 साल के बीच हो (कक्षा 1 के लिए)। परिवार BPL (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में होना चाहिए या वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अनाथ बच्चे, HIV/AIDS प्रभावित बच्चे, विकलांग बच्चे भी पात्र हैं। SC, ST वर्ग के बच्चे भी आय सीमा के बिना पात्र माने जाते हैं। आवेदक बच्चे का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
RTE आवेदन के लिए ये कागजात जरूरी हैं — बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, BPL कार्ड या आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST हों), पासपोर्ट साइज फोटो (बच्चे की) और मोबाइल नंबर। ये सभी दस्तावेज स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
सबसे पहले rajpsp.nic.in पर जाएं। होमपेज पर 'अभिभावक पंजीयन' या 'Parent Registration' पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करें और रजिस्ट्रेशन करें। बच्चे की जानकारी भरें, पास के 1 किलोमीटर में मौजूद निजी स्कूलों की सूची में से अपनी पसंद के 3 स्कूल चुनें। दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें। इसके बाद कंप्यूटर लॉटरी होती है जिसका परिणाम पोर्टल पर देख सकते हैं और SMS भी आता है।
लॉटरी के बाद क्या करना होता है?
अगर लॉटरी में नाम आता है तो आपको एक निश्चित समयसीमा में उस स्कूल में जाकर प्रवेश लेना होता है। देरी होने पर सीट किसी और बच्चे को दे दी जाती है। स्कूल आपसे कोई फीस नहीं ले सकता क्योंकि सरकार सीधे स्कूल को प्रतिपूर्ति करती है। प्रवेश के बाद बच्चा कक्षा 8 तक उसी स्कूल में मुफ्त पढ़ाई कर सकता है।
आवेदन की जानकारी — एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
| आवेदन पोर्टल | rajpsp.nic.in |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 2026-27 के लिए — अधिसूचना देखें (आमतौर पर फरवरी-मार्च) |
| लॉटरी परिणाम | rajpsp.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध |
| हेल्पलाइन | 0141-2719073 |
| RTE Helpline | 1800-180-6127 (Toll Free) |
RTE योजना हर बच्चे के अच्छी शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करती है। अगर आपके बच्चे की उम्र सही है और परिवार की आय सीमा में है, तो अगले सत्र की अधिसूचना आते ही तुरंत rajpsp.nic.in पर आवेदन करें। अच्छे निजी स्कूल में मुफ्त पढ़ाई का यह सुनहरा मौका बिल्कुल न गंवाएं।

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